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मई 16, 2024

महिला ने बेटी और बहन के साथ पति को पीटा

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक महिला ने अपनी बहन और बेटियों के साथ मिलकर अपने पति की बीच सड़क पर दिन दहाड़े जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा है। सामने आए वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि महिला किस तरह कुछ युवतियों के साथ मिलकर एक शख्स के साथ जमकर पिटाई कर रही हैं।

वहीं जानकारी ये भी सामने की जो शख्स पिट रहा है, दरअसल, वो पति है और मारपीट करने वाली एक महिला उसकी पत्नी है, जबकि साथ में उसकी बहन और बेटियां हैं, जो युवक के साथ मारपीट कर रही हैं। जानकारी ये भी सामने आई है कि पत्नी एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई थी। लेकिन उसका पति उसे जबरन उसे वहां से घर ले आया। फिर क्या था पत्नी इस बात से इतनी खफा हो गई कि, दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते इतना बढ़ा कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद बैढन के नेहरू पार्क के पास दोनों पहुंचे, जहां बीच सड़क पर महिला ने अपने पति को पीटना शुरु कर दिया।

महिला की बहन और बेटियों ने भी उसका साथ दिया और शख्स की पिटाई करनी शुरू कर दी। दोनों बाल पकड़कर एक दूसरे से बीच सड़क लड़ते नजर आए। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जिनमें से किसी शख्स ने इस मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, मामला घरेलू था इसलिए दोनों ही पक्षों की तरफ से अबतक इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

अप्रैल 25, 2024

पशु आहार चारा, पैरा, भूसा के परिवहन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सिंगरौली  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने पशु आहार चारा, पैरा, भूसा के परिवहन पर प्रतिबंधित आदेश जारी कर दिए है। उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के  संज्ञान में यह जानकारी मिली है कि कृषको तथा पशुपालकों द्वारा रबी की फसल कटाई के उपरांत बनाये गये भूसे को व्यापारियों द्वारा परिवहन कर जिले से बाहर ले जाया जाता है। जिससे जिले मे भूसे एवं चारा की समस्या हो सकती है। जिले से पशु आहार एवं चारे की कमी की स्थिति निर्मित ना जिसे मद्देनजर रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत संपूर्ण सिंगरौली जिले की सीमा से बाहर समस्त प्रकार के पशु आहार चारा,पैरा,भूसा इत्यादि के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन को 30 जून 2024 तक प्रतिबंधित किया गया है।

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