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मई 16, 2024

PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रामकुमार

मध्यप्रदेश के दतिया जिले के वेद रामकुमार गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 25 हजार रुपए के सिक्कों से नामांकन फॉर्म खरीदा है। वैद्य रामकुमार गुप्ता इंदरगढ़ में एक दुकान चलाते हैं। वह अपने क्षेत्र और देश की जनता की एकता के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें कि, वाराणसी में अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा।

रामकुमार गुप्ता इंदरगढ़ के निवासी हैं। वह देशी दवाईयों की दुकान चलाकर अपना-जीवन यापन करते हैं। उनका प्लाट न बिकने के कारण वह 25 हजार सिक्कों को लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंच गए। रामकुमार गुप्ता साल 2017 में इंदरगढ़ नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं। फिर साल 2018 और 2023 में सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। हालांकि तीनों चुनाव उन्होंने निर्दलीय ही लड़े थे। अब वह पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे।


अप्रैल 25, 2024

बाल विवाह रोको दल द्वारा चार बाल विवाह रोके

दतिया 24 अप्रैल 2024/ कलेक्टर श्री संदीप माकिन के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अरविंद उपाध्याय के नेतृत्व में जिले में चार बाल विवाह रोके गये जिसमें दिनांक 23.04.24 को ग्राम भगुवापुरा में 17 वर्षिय बालिका, इसी दिन ग्राम इ्गुई थाना थरेट में 16 साल की बालिका, ग्राम सरसई में 17 वर्ष की बालिका एवं दिनांक 24.04.2024 को ग्राम बसई में 15 वर्ष की बालिका का बाल विवाह प्राप्त शिकायत के आधार पर त्वंरित कार्यवाही करते हुये रोके गये। श्री अरविंद उपाध्यााय को उक्त बाल विवाह की शिकायत मोबाईल पर प्राप्त हुई जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उक्त शिकायतों के संबंध में संबंधित परियोजना अधिकारियों को अवगत करवाया एवं निर्देशित किया कि मौके पर पहुंच कर बाल विवाह रोके जाए। निर्देशों के तह्त परियोजना अधिकारी ने अपने दल, संबंधित सेक्टंर पर्यवेक्षवक, सरपंच एवं संबंधित थाने के पुलिस बल की निगरानी में बाल विवाह रोकने की कार्यवाही संपादित की टीम द्वारा अलग-अलग स्थांनों पर जाकर परिजनों को नवालिक उम्र में बाल विवाह न करने की समझाईश दी गई लेकिन जहॉं परिजनों ने टीम का सहयोग नहीं किया एवं मौके से भागने की कोशिश की तो टीम द्वारा पुलिस के सहयोग से बाल विवाह रोकने में सफलता हासिल की। मौके पर उपस्थित विभागीय टीम द्वारा बालिका के परिजानों एवं ग्रामीणजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से पूर्व बालिका की एवं 21 वर्ष से पूर्व बालक का विवाह करना कानून अपराध है जिसमें एक लाख रूपये तक का जुर्माना एवं दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा अथवा दोनो का प्रावधान है। बाल विवाह में सेवादेने वाले सेवाप्रदाता (टेंट-बैण्ड, हलवाई, पंडित एवं मैरिज गार्डन आदि) को भी सजा हो सकती है । मौके पर उपस्थित परिजानों द्वारा कथन दिये जाकर सहमति दी गई की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले बालिका का विवाह नहीं करेंगे यदि बाल विवाह करते है तो बाल विवाह करने की जिम्मे दारी परिजनों की होगी।

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समाचार

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