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मई 16, 2024

रीवा से चोरी हुआ छह महीने का बच्चा, एमपी पुलिस ने खोजा

महाराष्ट्र के कल्याण की खडकपाडा पुलिस ने मध्य प्रदेश से छह महीने के एक बच्चे के अपहरण करने के आरोप में शहाड और नवी मुंबई से छह लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश से अपहृत 6 माह के इस बच्चे को 29 लाख रुपये में बेचा गया था। खडकपाडा पुलिस ने महज 8 घंटे में ही इस गुत्थी को सुलझाकर आरोपियों को मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया।

घटना बीते 6 और 7 मई के दरमियानी रात की है। राजस्थान का रहने वाला मोंगिया परिवार अपना जीवन यापन करने के उद्देश्य से रीवा आया हुआ है। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कॉलेज चौराहे में सड़क के किनारे रेहड़ी लगाकर वह पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। घटना वाले दिन पति-पत्नी रात को दुकान बंद कर अपने 6 माह के बच्चे के साथ उसी स्थान पर मच्छरदानी लगाकर सो गए थे, जिसके बाद बच्चे का अपहरण हुआ।

धीरे-धीरे जुड़ती गई कड़ियां
रीवा पुलिस को बच्चे का पता लगाने में महाराष्ट्र पुलिस का बेहतर सहयोग मिला। बच्चे को खोजने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के खडकपाड़ा थाने के प्रभारी अनिल गायकवाड़ के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की दो टीमें बनाई गई। सबसे पहले पुलिस ने नितिन सोनी और उसकी पत्नी स्वाती सोनी को गिरफ्तार किया। तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वे ऑटो रिक्शा से बच्चे को अमोल मधुकर और सेजल को देने गए थे। जिसके बाद रिक्शा चालक प्रदीप को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। ऑटो चालक आरोपियों को पहले से व्यक्तिगत रूप से जानता था। इसलिए उसने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी। धीरे-धीरे कड़ी जुड़ती गई और पुलिस मासूम बच्चे तक पहुंच गई।


अप्रैल 25, 2024

मतदान के लिए श्रमिको को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन 26 अप्रैल को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने इस संबंध में बताया कि श्रमिकों को मतदान के लिए अवकाश का प्रावधान किया गया है। सभी संस्थाओं, कंम्पनियों, औद्योगिक इकाईयों, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय औद्योगिक इकाईयों तथा दुकानो में कार्यरत श्रमिकों को मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 में निहित प्रावधानों के मुताबिक लागू रहेंगे।

                कलेक्टर ने बताया कि श्रम आयुक्त द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जिसके अनुसार मतदान के दिन दैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले मजदूर को मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन भत्ता नहीं काटा जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यवसाय स्वामी (नियोक्ता) को जुर्माने से दंडित किया जायेगा। यह आदेश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या हानि हो सकती है। जो औद्योगिक ईकाइयाँ तथा संस्थाएं 24 घण्टे संचालित होती हैं उनके द्वारा मजदूरों को मतदान के लिए प्रत्येक पाली में दो-दो घण्टे का अवकाश दिया जाएगा।

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