जिले में प्रगतिरत निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें – कलेक्टर श्री माकिन
जिलेवासियों को सुचारू रूप से जल उपलब्ध कराये – कलेक्टर
दतिया : सोमवार, जून 24, 2024
दतिया 24 जून 2024/ कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में पेयजल एवं निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। श्री माकिन ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिलेवासियों को सुचारू से नल से जल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत नलजल योजनायें संचालित है। योजना के तहत् जिले में पूर्ण एवं हस्तांतरित नल जल योजनाओं की जांच कर अनियमित्ता मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। साथ ही बंद पड़े हैण्ड़पंपों को तत्काल दुरूस्त कराय जाए। उन्होंने प्रगतिरत नलजल योजनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश पीएचई विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री माकिन ने जिले में प्रगतिरत निर्माणधीन कार्यो की गहन समीक्षा कर सभी प्रकार के कार्यो को संपादित करने वाली कार्य एजेसिंयों की भी समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित निर्माण कार्य की बैठक में सबसे पहले लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क विकास निगम, सर्वशिक्षा एवं नगरीय क्षेत्र आदि निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारियों ने प्रगति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने पूर्ण होने वाले कार्यो को अभी तक पूर्ण ना होने पर इन सभी कार्यो को शीघ्र अति शीघ्र पूरा कराये जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही भौतिक रूप से कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है और आगे कितना और समय लगेगा कि जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों से संवाद कर प्राप्त की। इस कार्य हेतु उन्होंने कार्य योजना बनाकर कार्यो को पूरा कराये जाने हेतु निर्देशित किया और अगर यदि किसी कार्य में कोई दिक्कत समस्या आती है तो समस्या का समाधान करायें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया श्री कमलेश भार्गव, एसडीएम दतिया श्री ऋषि कुमार सिंघई, एडीशनल सीईओ जिला पंचायत दतिया श्री धनंजय मिश्रा, सीईओ जनपद पंचयत दतिया, सेवढ़ा, भाण्ड़ेर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मई 22, 2024
जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र पॉलीटेक्निक कॉलेज दतिया पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
दतिया 21 मई 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दतिया जिले की सभी 03 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से पॉलीटेक्निक कॉलेज दतिया में प्रारंभ की जायेगी। मतगणना संचालन की प्रक्रिया के सुचारू, शांतिपूर्वक तथा निर्बाध रूप से संचालन के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में यह आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाये। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप कुमार माकिन ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र पॉलीटेक्निक कॉलेज दतिया पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जिला दण्ड़ाधिकारी श्री माकिन द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि सक्षत प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र (जिसे वह संपूर्ण अवधि के दौरान प्रदर्शित करके रखेंगे) के बिना मतदान केनद्र की बाह्य 100 मीटर परिधि के प्रथम सुरक्षा चक्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अधिकृत व्यक्ति इस सुरक्षा चक्र में केवल पैदल ही प्रवेश करेंगे तथा किसी भी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा, जांच, फ्रिस्किंग के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा जांच/फ्रिस्किंग महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विहित रीति से की जायेगी। कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, ज्वलनशील प्रदार्थ, लाईटर, अस्त्र शस्त्र जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर अन्यथा अनुमत्य के सिवा किसी भी प्रकार के मोबाईल, आईपेड, लेपटॉप, रिकॉडिंग डिवाईस, कैमरा तथा अन्य अलेक्ट्रोनिक गेजेट्स को ले जाना प्रतिबंधित होगा। मीडियाकर्मी यदानिर्दिष्ट स्थान मीडिया सेंटर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर इनका उपयोग नहीं करेंगे। अद्योहस्तारक्षकर्ता कार्य सुविधा हेतु महत्वपूर्ण कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को परिसर तक मोबाईल फोन लाने की अनुमति प्रदान करेंगे। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि का गणना हॉल के बाहर घूमने, लगातार अंदर बाहर आने जाने, अनावश्यक खड़े रहने, वार्तालाप करने तथा उन्हें अधिकृत गणना हॉल के अतिरिक्त अलग गणना हॉलों में प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के भीतर नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि को ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना हॉल में प्रवेश तृतीय सुरक्षा जांच/फ्रिसिकंग के बिना नहीं करेंगे। गणना हॉल में अधिकृत कैमरा और वीडियों कैमरा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, मीडिया कर्मियों को इन्हे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस कर्मियों को केवल स्टिल हाथ कैमरा (बिना स्टैण्ड के) ले जाने की अनुमति होगी लेकिन ऑडियो विजुअल कव्हरेज के दौरान वह कैमरा को भी मशीन पर फोसक नहीं करेंगे। मीडिया कर्मी बिना एस्कोर्ट ऑफिसर के साथ में गणना कक्ष में भ्रमण नहीं करेंगे। एस्कोर्ट ऑफिसर के साथ वेचेज के अतिरिक्त उनका प्रवेश गणना हॉल में प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी संबंधित सहायक रिटर्निग अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत स्थान की सीमा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भ्रमण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, इत्यादि गणना हॉल में शांति बनाये रखेंगे तथा ऊंची आवाज में वार्तालाप, चिल्लाना, नारे लगाना अथवा ताली बचाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता इत्यादि गणना हॉल में शांति बनाये रखेंगे तथा किसी भी रूप में बाधित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही गणना कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा या अनावश्यक वार्तालाप करेगा या अपने नियत स्थान को छोड़कर अन्य टेबल पर जायेगा। वह व्यक्ति गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता है जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, व्यक्ति जो केन्द्र या राज्य शासन का मंत्री हो, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, केन्द्र या राज्य शासन के सार्वजनिक उद्यमों, कार्पोरेशन, शासकीय संस्था का अध्यक्ष अथवा सदस्य को, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था का पार्ट टाईम वर्कर या शासन से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उचित मूल्य की दुकान का डीलर या शासन से अनुदान प्राप्त संस्था का पैरामेडीकल या हेल्थकेयर स्टाफ या शासकीय सेवक हो। कोई भी व्यक्ति जिसे शासकीय सुरक्षा प्राप्त हो वह गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता है भले ही वह प्रदत्त सुरक्षा को सरेण्डर कर दें, ऐसे व्यक्ति की गणना हॉल में सुरक्षा के साथ या बिना प्रवेश प्रवेश वर्जित रहेगा, केवल बिना प्रदत्त सुरक्षा के वही केन्द्र या राज्य शासन के मंत्री गणना हॉल में प्रवेश कर सकते है जो अभ्यर्थी हो। अभ्यर्थी को प्रदत्त सुरक्षा कर्मी की गणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते है। कोई भी गणना अभिकर्ता लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के अंतर्गत मतों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना के उपरांत संबंधित रिटर्निग अधिकारी की अनुमति के बिना कोई विजय जुलूस आयोजन, रैली का आयोजन नहीं करेगा या इस प्रयोजनार्थ किसी संरचना का निर्माण करेगा। कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरांत कोई अतिशबाजी या फटाके नहीं चलायेगा या न ही डीजे बजायेगा अथवा इस कार्य को किसी भी रूप में प्रेरित करेगा। यह आदेश दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। जो कि 21 मई 2024 से जारी किया जाकर 6 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
मई 16, 2024
PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रामकुमार
मध्यप्रदेश के दतिया जिले के वेद रामकुमार गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 25 हजार रुपए के सिक्कों से नामांकन फॉर्म खरीदा है। वैद्य रामकुमार गुप्ता इंदरगढ़ में एक दुकान चलाते हैं। वह अपने क्षेत्र और देश की जनता की एकता के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें कि, वाराणसी में अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा।
रामकुमार गुप्ता इंदरगढ़ के निवासी हैं। वह देशी दवाईयों की दुकान चलाकर अपना-जीवन यापन करते हैं। उनका प्लाट न बिकने के कारण वह 25 हजार सिक्कों को लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंच गए। रामकुमार गुप्ता साल 2017 में इंदरगढ़ नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं। फिर साल 2018 और 2023 में सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। हालांकि तीनों चुनाव उन्होंने निर्दलीय ही लड़े थे। अब वह पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे।
अप्रैल 25, 2024
बाल विवाह रोको दल द्वारा चार बाल विवाह रोके
दतिया 24 अप्रैल 2024/ कलेक्टर श्री संदीप माकिन के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अरविंद उपाध्याय के नेतृत्व में जिले में चार बाल विवाह रोके गये जिसमें दिनांक 23.04.24 को ग्राम भगुवापुरा में 17 वर्षिय बालिका, इसी दिन ग्राम इ्गुई थाना थरेट में 16 साल की बालिका, ग्राम सरसई में 17 वर्ष की बालिका एवं दिनांक 24.04.2024 को ग्राम बसई में 15 वर्ष की बालिका का बाल विवाह प्राप्त शिकायत के आधार पर त्वंरित कार्यवाही करते हुये रोके गये। श्री अरविंद उपाध्यााय को उक्त बाल विवाह की शिकायत मोबाईल पर प्राप्त हुई जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उक्त शिकायतों के संबंध में संबंधित परियोजना अधिकारियों को अवगत करवाया एवं निर्देशित किया कि मौके पर पहुंच कर बाल विवाह रोके जाए। निर्देशों के तह्त परियोजना अधिकारी ने अपने दल, संबंधित सेक्टंर पर्यवेक्षवक, सरपंच एवं संबंधित थाने के पुलिस बल की निगरानी में बाल विवाह रोकने की कार्यवाही संपादित की टीम द्वारा अलग-अलग स्थांनों पर जाकर परिजनों को नवालिक उम्र में बाल विवाह न करने की समझाईश दी गई लेकिन जहॉं परिजनों ने टीम का सहयोग नहीं किया एवं मौके से भागने की कोशिश की तो टीम द्वारा पुलिस के सहयोग से बाल विवाह रोकने में सफलता हासिल की। मौके पर उपस्थित विभागीय टीम द्वारा बालिका के परिजानों एवं ग्रामीणजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से पूर्व बालिका की एवं 21 वर्ष से पूर्व बालक का विवाह करना कानून अपराध है जिसमें एक लाख रूपये तक का जुर्माना एवं दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा अथवा दोनो का प्रावधान है। बाल विवाह में सेवादेने वाले सेवाप्रदाता (टेंट-बैण्ड, हलवाई, पंडित एवं मैरिज गार्डन आदि) को भी सजा हो सकती है । मौके पर उपस्थित परिजानों द्वारा कथन दिये जाकर सहमति दी गई की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले बालिका का विवाह नहीं करेंगे यदि बाल विवाह करते है तो बाल विवाह करने की जिम्मे दारी परिजनों की होगी।