जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
25 दिसंबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खजुराहो में कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जैसवाल द्वारा सुरक्षा श्रेणी में संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण खजुराहो क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून पर प्रतिबंध लगाया जाकर रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत घोषित किया गया है। इस आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश का प्रभाव सुरक्षा क्षेणी प्राप्त व्ही.व्ही.आई.पी. व व्ही.आई.पी. एवं नियमित फ्लाईट पर नहीं पड़ेगा।